भारत में मतदान एक लोकतांत्रिक अधिकार है और इसमें भाग लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) जरूरी होता है. इसे निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी किया जाता है. इसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) के जरिए मैनेज किया जाता था, लेकिन अब ये सुविधाएं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
इस ब्लॉग में, हम आपको Voter Card से जुड़ी सभी जानकारी हिंदी में देंगे, जिसमें शामिल हैं:
Voter Card क्या है?
मतदाता के रूप में अपना अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, आपके पास एक वैध मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) होना आवश्यक है. यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, तो यहां बताया गया है कि आप भारत में Voter Card के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं:
एनवीएसपी (NVSP) के बारे में
NVSP, पूरा नाम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voter Service Portal), चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर Voter Card से संबंधित सभी सेवाएं एकीकृत की गई हैं। अब देश भर के नागरिक घर बैठे Voter Card के साथ एनवीएसपी का उपयोग कर सकते हैं। द्वार। आप अपने वोटर आईडी से संबंधित सभी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। 25 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया, NVSP portal निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
- चुनावी सूचियों में नाम खोजें
- नये पंजीकरण के लिए अंग्रेजी/हिन्दी में ऑनलाइन आवेदन करें
- सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (यदि कोई हो)
- उपयोगकर्ता अपने मतदान केंद्रों, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण देख सकते हैं।
- उपयोगकर्ता बूथ अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) डेटा संलग्न करने के लिए आधार नंबर प्रदान कर सकते हैं
- उपयोगकर्ता सीईओ कार्यालय जैसी साइटों के लिंक प्राप्त कर सकते हैं।
Voter ID Card के लिए आवेदन कैसे करें (Offline)
मतदाता के रूप में अपना अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, आपके पास एक वैध मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) होना आवश्यक है. यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, तो यहां बताया गया है कि आप भारत में Voter Card के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं:
चरण 1: निर्वाचन अधिकारी (ERO) के कार्यालय का पता लगाएं
सबसे पहले, आपको अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी (ERO) के कार्यालय का पता लगाना होगा. आप अपने क्षेत्र के विधायक (MLA) कार्यालय से संपर्क करके या अपने आस-पास के मतदान केंद्र पर जाकर पता प्राप्त कर सकते हैं.
चरण 2: फॉर्म प्राप्त करें और भरें
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 6 प्राप्त करें. यह फॉर्म मतदाता के रूप में नामांकन के लिए होता है. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और मांगी गई सभी जानकारी, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, आदि प्रदान करें.
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
आपको फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी:
पहचान का प्रमाण:Aadhar Card, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि।
पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड (आपके नाम पर), आदि।
आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो), आदि।
चरण 4: फॉर्म जमा करें
सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करें. आपको एक पावती पर्ची मिलेगी, जिसे संभाल कर रखें.
चरण 5: आवेदन स्थिति जांचें (वैकल्पिक)
आप NVSP portal ([https://www.nvsp.in/](https://www.nvsp.in/)) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना Voter Card संख्या या फॉर्म संदर्भ संख्या की आवश्यकता होगी.
चरण 6: Voter Card प्राप्त करें
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, कुछ समय में आपको निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अपना Voter Card प्राप्त हो जाएगा. आपको इसे मतदान केंद्र पर ले जाना होगा ताकि आप अपना वोट डाल सकें.
ध्यान दें:
* आवेदन निःशुल्क है.
* आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए अपडेट रहने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देखें.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें (नए मतदाताओं के लिए)
यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in/] पर जाएं.
New Registration (नया पंजीकरण) सेक्शन में जाएं.
अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म का चयन करें (आमतौर पर फॉर्म 6).
फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, आदि.
जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आदि). फॉर्म जमा करें.
Voter Card में अपना नाम चेक करना
मतदान करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो. आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
Search Electoral Roll (मतदाता सूची खोजें) सेक्शन में जाएं.
अपनी राज्य का चयन करें.
जिला, विधानसभा क्षेत्र और (अगर पता है) पार्ट नंबर दर्ज करें.
Search बटन पर क्लिक करें.
दिखाई गई लिस्ट में अपना नाम ढूंढें.
यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ई-EPIC (डिजिटल वोटर आईडी कार्ड) डाउनलोड करें: एक आसान गाइड
अब अपने Voter Card की हार्ड कॉपी ले जाने की चिंता भूल जाइए! आप आसानी से अपना डिजिटल Voter Card(ई-EPIC) डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने मोबाइल फोन पर रख सकते हैं. मतदान केंद्र पर इसे दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं. आइए देखें इसे डाउनलोड करने के लिए कुछ सरल चरण:
चरण 1: NVSP पोर्टल पर जाएं
अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और आधिकारिक NVSP वेबसाइट सरकारी वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं:
चरण 2: डाउनलोड ई-EPIC अनुभाग ढूंढें
होमपेज पर, Download e-EPIC अनुभाग खोजें और उस पर क्लिक करें.
चरण 3: अपना विवरण दर्ज करें
अपना Voter Card Number या फॉर्म संदर्भ संख्या दर्ज करें. साथ ही, कैप्चा कोड भरें.
चरण 4: (वैकल्पिक) अपना email दर्ज करें
अपना email पता दर्ज करना वैकल्पिक है, लेकिन यह download link प्राप्त करने में सहायक हो सकता है.
चरण 5: सबमिट करें और डाउनलोड करें
सभी विवरण दर्ज करने के बाद, खोजें बटन पर क्लिक करें. आपकी स्क्रीन पर आपका ई-EPIC दिखाई देगा. इसे Download करने के लिए download करें बटन पर क्लिक करें.
चरण 6: अपना ई-EPIC सुरक्षित करें
downloading करते समय, आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा. इस पासवर्ड का उपयोग करके आप भविष्य में अपना ई-EPIC खोल पाएंगे. अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें.
बस इतना ही! अब आपका ई-EPIC आपके मोबाइल फोन पर सुरक्षित है और आप इसे चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर दिखा सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर
चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 है, जिसके माध्यम से आप चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल या ई-मेल के माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं, तो आप [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी है जो फोन कॉल करने में असमर्थ हैं या जो लिखित शिकायत दर्ज करना चाहते हैं।
ई-मेल में आपको अपनी शिकायत का विवरण, अपना नाम, संपर्क जानकारी और चुनाव से संबंधित जानकारी (जैसे मतदान केंद्र का नाम, मतदान क्रमांक, आदि) शामिल करनी होगी। आयोग आपकी शिकायत की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।
निष्कर्ष
Voter Card एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको मतदान करने और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है. यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें. आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में भी चेक कर सकते हैं.
यह ब्लॉग आपको Voter Card से जुड़ी सभी जानकारी हिंदी में प्रदान करता है. यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं.
अंत में, मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे मतदान में भाग लें और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का पालन करें.